आम चुनाव से पहले कांग्रेस को राहत, आयकर विभाग बोला- टैक्स नोटिस पर फिलहाल कार्रवाई नहीं

आम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस के मामले में इनकम टैक्स विभाग कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में आखिरी फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने इनकम टैक्स विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रेकॉर्ड पर लिया जिसमें सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मामले में अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस से संबंधित मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से याचिका दायर की गई है। बेंच ने 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेंडिंग अपील में मार्च में इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी नोटिस का हवाला दिया और अंतरिम आवेदन दाखिल कर इस नोटिस पर रोक की मांग की थी। तुषार मेहता ने इस दौरान कहा कि हाल के इनकम टैक्स नोटिस के संदर्भ में अपील नहीं है लेकिन हम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि मौजूदा आमचुनाव के मद्देनजर विभाग दंडात्मक कार्रवाई को टालती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामले में हम वसूली और दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी आम चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सुनवाई जुलाई तक टाली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के बयान को रेकॉर्ड पर लिया और सुनवाई जुलाई के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी है। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा पेश हुए थे।

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