CJI चंद्रचूड़ की तरह पिता के आदेश की ही समीक्षा करेंगी जस्टिस नागरत्ना

जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की उस पीठ का हिस्सा हैं, जो राजस्व से जुड़े एक मामले में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए ‘औद्योगिक शराब’ और ‘नशीली शराब’ के बीच अंतर स्पष्ट करने में लगी हुई है। वह 1989 के सात जजों की पीठ के फैसले की समीक्षा करेंगी, जिसमें उनके पिता और तत्कालीन सीजेआई ईएस वेंकटरमैया शामिल थे।न्यायमूर्ति नागरत्ना 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। यह पहली बार होगा जब किसी बेटी ने अपने पिता के बाद देश की न्यायपालिका का नेतृत्व किया होगा। वे 24 सितंबर से 29 अक्टूबर, 2027 तक 37 दिनों के लिए सीजेआई रहेंगी। उनके पिता 19 जून से 17 नवंबर, 1989 तक छह महीने के लिए सीजेआई थे। राज्यों का कहना है कि पीने योग्य शराब और डीनेचर्ड स्पिरिट के लिए ईएनए ‘मुख्य कच्चा माल’ है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, अपने पिता न्यायमूर्ति वाईवी चंद्रचूड़ के साथ, जो साढ़े सात साल के सबसे लंबे कार्यकाल के लिए सीजेआई थे, भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले पहले पिता-पुत्र की जोड़ी हैं। चंद्रचूड़ जूनियर अब तक अपने पिता के फैसलों को दो बार पलट चुके हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने केएस पुट्टस्वामी मामले में अगस्त 2017 के अपने फैसले में यह कहते हुए कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, आपातकाल के दौरान दिए गए एडीएम जबलपुर फैसले को पलट दिया था, जिसमें उनके पिता बहुमत की राय का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट की उस पीठ ने सरकार को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति दी थी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सितंबर 2018 में मई 1985 के सोमैत्री विष्णु मामले में अपने पिता के एक और फैसले को पलट दिया, जिसमें आईपीसी की धारा 497 की वैधता को बरकरार रखा गया था। यह धारा केवल विवाहित पुरुषों को शादी के बाहर यौन संबंध बनाने के लिए दंडित करती थी। जोसेफ शाइन मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने दंडात्मक प्रावधान को अपराधमुक्त कर दिया था और कहा था कि व्यभिचार को केवल तलाक के आधार माना जा सकता है।शराब मामले में न्यायमूर्ति नागरत्ना लगातार पूछ रही हैं कि नशीली शराब, मानव उपभोग के लिए मादक शराब और औद्योगिक शराब में क्या अंतर होता है।

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