100 करोड़ रु. की मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल की सजा, जुर्माना भी

भाजपा नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा द्वारा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत पर  मानहानि का केस दर्ज कराया था। आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है।

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत को माफी मांगने के लिए कहा था और ऐसा न करने पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था।

मानहानि के इस मामले में संजय राउत दोषी करार दिए गए है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने आज गुरुवार को डॉ मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की सजा दी है। राउत को IPC section 500 के  तहत संजय राउत को सजा सुनाई गयी है।

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