पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर महिला सुरक्षा को प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। ममता ने इस चिट्ठी में महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है।
ममता बनर्जी ने बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को कड़ी सजा देने के संबंध में 22 अगस्त को भेजी अपनी चिट्ठी का उल्लेख किया है। ममता ने लिखा कि इस चिट्ठी पर आपका कोई जवाब नहीं मिला लेकिन मुझे भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री की ओर से एक चिट्ठी मिली है। लेकिन इसमें मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा विचार है कि इस सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।
इतना ही नहीं महिला सुरक्षा को लेकर हमारे राज्य द्वारा पहले ही की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख करूंगा जिन्हें उत्तर में नजरअंदाज कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा 10 विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 88 एफटीएससी और 62 पोक्सो नामित न्यायालय पूर्ण रूप से राज्य भर में कार्य कर रहे हैं। मामलों की निगरानी और निपटारा पूरी तरह से न्यायालयों के हाथ में है।
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को एफटीएससी में पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया जा सकता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए, स्थायी न्यायिक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार के स्तर पर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए आपका हस्तक्षेप आवश्यक होगा।
इसके अलावा, राज्य में हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। आपातकालीन हालात में डायल 100 का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। मैं यह दोहराना चाहती हूं कि और ईमानदारी से अनुरोध करती हूं कि ट्रायल अधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट समय-सीमा में मामलों के निपटारे के लिए अनिवार्य प्रावधान के साथ बलात्कार/बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराधों पर एक कठोर केंद्रीय कानून और अनुकरणीय सजा पर विचार करें। मुझे आशा है कि व्यापक रूप से हमारे समाज के हित में इस मामले पर आपकी ओर से बहुत ध्यान दिया जाएगा।