सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें पांच फरवरी को संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने अर्जी दाखिल की है
चीफ जस्टिस लंच के समन ऐसे आवेदनों (जल्द सुनवाई की अर्जी) पर संज्ञान लेते हैं। वह याचिका पर सुनवाई के लिए आदेश देंगे। इससे पहले सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर तुरंत सुनवाई की दरकार है। राज्य सरकार की अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याची से कहा था कि वह रजिस्ट्रार के सामने मामला उठाए।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले को उठाया था। सुप्रीम कोर्ट से सिंघवी ने गुहार लगाई कि मामले में तुरंत जांच की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए केस लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार के वकील सिंघवी से कहा था कि वह इस मामले में रजिस्ट्रार के सामने उल्लेख करें