ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी. जहा ट्विटर को कोर्ट ने केंद्र का आदेश न मानने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.और कहाँ कि ट्विटर कोई किसान नहीं बल्कि अरबों डॉलर की कंपनी है, उसे नियम पता होने चाहिए थे
ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट, ट्वीट और यूआरएल ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी. जहा ट्विटर को कोर्ट ने केंद्र का आदेश न मानने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.और कहाँ कि ट्विटर कोई किसान नहीं बल्कि अरबों डॉलर की कंपनी है, उसे नियम पता होने चाहिए थे
ट्विटर ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार के पास सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने का अधिकार नहीं था इसके साथ ही सरकार को इसके लिए अकाउंट ब्लॉक करने की वजह बतानी थी, ताकि कंपनी यूजर को बता सके कि उसका अकाउंट किस वजह से ब्लॉक किया गया है।
वहीं, सरकार का जवाब था की राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ट्विटर को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे। जिससे लिंचिंग और मॉब वॉयलेंस की घटनाओं को रोका जा सके।