चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार मेयर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता और याची को मेयर घोषित किया। कोर्ट ने कुलदीप कुमार के पक्ष में 12 वोट और 8 वोट को जोड़कर 20 वोट मानते हुए मेयर घोषित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया।शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े वीडियो देखने के बाद अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनिल मसीह ये बता नहीं पाए कि वोट कहां डिफेस किए गए। कोर्ट ने अपने फैसले में अंतिम पैरा में कहा कि जो मेयर निर्वाचित हुए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अदालत ने कहा कि मौजूदा सूरत में अब दुबारा काउंटिंग कराने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले घोषित किए गए मेयर चुनाव के रिजल्ट को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ झूठा बयान देने के केस में मुकदमा चलाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही शीर्ष अदालत ने सीधे तौर पर याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार ने इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी यहां से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा।

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