भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देने का निर्देश दिया है। अब से, बैंकों और गैर-बैंकों को जो क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) जारी करते हैं, उन्हें ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प देना होगा। यह विकल्प कार्ड जारी करते समय दिया जाएगा। आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि वे कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसा कोई समझौता न करें जो उन्हें दूसरों की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है।
इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अधिकृत कार्ड नेटवर्क के नाम लिस्टेड किए हैं। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे और वीज़ा वर्ल्डवाइड पीटीई शामिल हैं। आरबीआई (Reserve Bank Of India) इन दिशानिर्देशों के जरिए क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) जारी करने और इसका यूज करने वाले ग्राहकों के लिए ज्यादा विकल्प सुनिश्चित करना चाहता है। आरबीआई के मुताबिक, कुछ कार्ड नेटवर्क और जारीकर्ताओं के बीच के समझौते ग्राहकों के ऑप्शन को सीमित कर रहे हैं
आरबीआई के नए दिशानिर्देशों से कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसे समझौतों में प्रवेश करने से रोका गया है जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं। अब कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड जारी करते समय पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्कों में से एक को चुनने का विकल्प देना होगा। वहीं मौजूदा कार्डधारकों को भी यह ऑप्शन उनके अगले कार्ड नवीनीकरण के समय दिया जाएगा।