DGCA ने लगाया Air India पर 30 लाख का जुर्माना, एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने से हुई थी बुजुर्ग की मौत

एयर इंडिया की फ्लाइट से 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से 76 साल की अपनी पत्नी नर्मदाबेन पटेल के साथ मुंबई एयरपोर्ट उतरे 80 साल के बाबू पटेल की व्हीलचेयर ना मिलने से हुई मौत मामले में डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।

एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए का कहना है कि इस मामले में एयर इंडिया हवाई जहाज के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर पाया। लिहाजा उसके खिलाफ 30 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई जाती है। इसके साथ ही डीजीसीए ने अन्य एयरलाइंस को भी सलाह दी है कि जिन यात्रियों को फ्लाइट में चढ़ने-उतरने में किसी भी तरह की परेशानी होती है। उन सभी के लिए संबंधित तमाम एयरलाइंस पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

अगर इस तरह के किसी भी जरूरतमंद यात्री को व्हीलचेयर नहीं मिली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। ताजा मामला 12 फरवरी का है। जब यह कपल एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर-एआई-116 से न्यूयॉर्क से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे।

आरोप है दोनों पति-पत्नी ने बुजुर्ग होने की वजह से पहले से ही व्हीलचेयर बुक करा रखी थी। लेकिन आरोप है कि मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद एयर इंडिया की तरफ से इन्हें दो की जगह एक ही व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई। काफी देर तक भी दूसरी व्हीलचेयर ना आने से 80 साल के बुजुर्ग ने एक व्हीलचेयर पर अपनी बुजुर्ग पत्नी को बैठा दिया और खुद पैदल इमिग्रेशन काउंटर तक चलने लगे।

जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। बाद में उनकी मौत हो गई। मामला सुर्खियों में आया तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय समेत डीजीसीए ने भी इसमें गंभीरता दिखाई।

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